रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने राजधानी के लालपुर स्थित प्रनामी हाइट्स में संचालित प्रसिद्ध कोचिंग संस्थान ‘फिजिक्स वाला’ के परिसर को सील किए जाने के मामले में रांची नगर निगम (RMC) को कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने साफ कहा कि शो-कॉज नोटिस का जवाब मिलने के बाद उस पर विचार किए बिना सीधे परिसर को सील कर देना कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन है।
मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति राजेश शंकर की पीठ ने टिप्पणी की कि प्रशासनिक निष्पक्षता का यह नियम है कि अधिकारी पहले जवाब पर विचार करें और कारणों के साथ आदेश पारित करें। यदि किसी का जवाब खारिज किया जा रहा है, तो उसके स्पष्ट कारण दर्ज होने चाहिए। बिना किसी लिखित आदेश के सीधे सीलिंग जैसी कठोर कार्रवाई करना पूरी तरह अनुचित है।
अदालत ने परिसर के मालिक अभिषेक नरसरिया को राहत देते हुए दो हफ्ते के भीतर रांची नगर निगम के प्रशासक के समक्ष विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इसके बाद प्रशासक याचिकाकर्ता की बात सुनकर जांच करेंगे और तीन सप्ताह के भीतर नियमानुसार लिखित फैसला लेंगे।
गौरतलब है कि निगम के सहायक नगर आयुक्त ने जुलाई महीने में नोटिस जारी कर कोचिंग संस्थान में कमियां दूर करने को कहा था। याचिकाकर्ता ने समय पर नोटिस का जवाब दाखिल कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद नगर निगम ने बिना कोई औपचारिक आदेश जारी किए 3 सितंबर को परिसर को सील कर दिया था। हाईकोर्ट ने इसी मनमाने रवैये पर नाराजगी जताते हुए याचिका को निष्पादित कर दिया।
