रांची मर्डर केस: लिव-इन पार्टनर की सीने में दागी थी गोली, प्रेमी राजू उरांव दोषी करार, 29 जून को आएगी सजा

रांची: झारखंड की राजधानी रांची से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। चर्चित खुशबू हत्याकांड मामले में रांची की सिविल कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने प्रेमिका की गोली मारकर हत्या करने के आरोपी प्रेमी राजू उरांव को दोषी करार दे दिया है। अपर न्यायायुक्त संजीव झा की अदालत ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रखते हुए दोषी ठहराया। अब राजू उरांव को क्या सजा मिलेगी, इस बिंदु पर अदालत 29 जून को सुनवाई करेगी।

साथ चलने से किया था इनकार, तो मार दी थी गोली

यह खौफनाक वारदात 19 सितंबर 2022 की है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, चलियो खक्सीटोली की रहने वाली खुशबू पिछले एक साल से शहनाई टोली के निवासी राजू उरांव के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही थी। दोनों राजू के ही घर पर रहते थे, लेकिन करमा पूजा से ठीक पहले किसी बात को लेकर दोनों में अनबन हो गई। विवाद इतना बढ़ा कि खुशबू राजू का घर छोड़कर अपने पिता के घर आकर रहने लगी।

घटना वाले दिन यानी 19 सितंबर की सुबह करीब 9 बजे राजू अपने दोस्त सोनू उरांव के साथ खुशबू को मनाने और वापस ले जाने उसके मायके पहुंचा।

शक ने ले ली जान

राजू को शक था कि खुशबू किसी और लड़के से बातचीत करती है। उसने खुशबू को घर के आंगन में बुलाया और अपने साथ चलने का दबाव बनाया। जब खुशबू ने उसके साथ जाने से साफ तौर पर मना कर दिया, तो राजू का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उसने बिना कुछ सोचे-समझे अपनी कमर से पिस्टल निकाली और खुशबू के सीने में गोली दाग दी। गोली लगते ही खुशबू ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।

जंगल से दबोचे गए थे आरोपी

इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने के बाद राजू और उसका दोस्त सोनू मौके से फरार हो गए थे। हालांकि, पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दोनों आरोपियों को जंगल से खदेड़कर गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद से दोनों जेल में बंद हैं। अब अदालत ने राजू को दोषी मान लिया है और सबकी नजरें 29 जून को होने वाली सजा पर टिकी हैं।

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