रांची: झारखंड के सभी सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले वकीलों और मुवक्किलों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। राज्य की अदालतों में पिछले कुछ महीनों से चल रही मॉर्निंग कोर्ट (सुबह की अदालत) व्यवस्था अब समाप्त होने जा रही है। झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश के बाद आगामी सोमवार, 29 जून 2026 से राज्य के सभी सिविल कोर्ट अपने नियमित समय यानी ‘डे सिटिंग’ (Day Sitting) के अनुसार चलेंगे।
सुबह 10:30 से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी अदालतें
नए आदेश के लागू होने के बाद, अब सभी दीवानी और आपराधिक अदालतों (Civil Courts) का संचालन सुबह 10:30 बजे से लेकर शाम 5:00 बजे तक होगा। इसी निर्धारित समय के भीतर सभी प्रकार की न्यायिक कार्यवाहियां और मामलों की सुनवाई पूरी की जाएगी।
सिविल कोर्ट नियमावली के नियमों के तहत, न्यायिक अधिकारियों और न्यायाधीशों को दोपहर करीब 1:30 बजे आधे घंटे या उससे कम समय के लिए लंच ब्रेक (भोजन अवकाश) लेने की अनुमति होगी।
भीषण गर्मी के कारण लागू हुई थी व्यवस्था
आपको बता दें कि झारखंड में इस साल पड़ी भीषण गर्मी और लू को देखते हुए हाईकोर्ट के आदेश पर 6 अप्रैल 2026 से राज्यभर की अदालतों में मॉर्निंग कोर्ट की व्यवस्था लागू की गई थी। इसके तहत सुबह के वक्त ही कोर्ट का कामकाज निपटाया जा रहा था।
अब मानसून के आगमन और मौसम में आए सुधार को देखते हुए हाईकोर्ट ने इस व्यवस्था को वापस लेने का निर्णय किया है, जिसके बाद 29 जून से सभी अदालतें एक बार फिर अपने पुराने और नियमित टाइम टेबल पर लौट आएंगी।
