रांची: नाबालिग से अश्लील हरकत के आरोपी शनिचर महली को पोक्सो कोर्ट ने ठहराया दोषी, 28 अगस्त को सजा का ऐलान

रांची: राजधानी रांची की विशेष पोक्सो (POCSO) अदालत ने एक नाबालिग लड़की से अश्लील हरकत करने के मामले में 55 वर्षीय आरोपी शनिचर महली को दोषी करार दिया है। पोक्सो के विशेष न्यायाधीश वीरेंद्र श्रीवास्तव की अदालत ने दोनों पक्षों की सुनवाई और साक्ष्यों का अनुशीलन करने के बाद यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। अदालत अब 28 अगस्त को दोषी की सजा के बिंदु पर सुनवाई करेगी।

अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष (प्रॉसिक्यूशन) की ओर से एपीपी पल्लवी ने दलीलें पेश कीं। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत गवाहों के बयानों और पुख्ता साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी पाया।

यह मामला जून 2025 का है, जो रांची के अनगड़ा थाना क्षेत्र से संबंधित है। पीड़ित नाबालिग की मां की लिखित शिकायत के आधार पर पुलिस ने शनिचर महली के खिलाफ केस दर्ज किया था।

पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जांच पूरी की और 17 जून 2025 को अदालत में आरोप पत्र (चार्जशीट) दाखिल किया था। विशेष अदालत ने त्वरित सुनवाई करते हुए करीब एक साल के भीतर मामले में फैसला सुनाकर आरोपी को दोषी ठहराया है।

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