रांची: राजधानी के अरगोड़ा चौक स्थित लिकर बार एंड रेस्टोरेंट का लाइसेंस डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कदम एसएसपी की रिपोर्ट के आधार पर उठाया गया है।
मारपीट के बाद कार्रवाई तेज
कई विवादों में नाम आने और हाल की मारपीट की घटना के बाद प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया। आदेश पत्र में उल्लेख है कि यह कार्रवाई वरीय पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा पर उत्पाद अधिनियम की धारा 42 के तहत की गई है।
एसएसपी की रिपोर्ट में क्या कहा गया?
एसएसपी की रिपोर्ट में बताया गया है कि अरगोड़ा चौक का मार्ग अत्यंत व्यस्त और वीवीआईपी आवागमन का मुख्य रास्ता है। ऐसे में बार के कारण बार-बार होने वाली झड़पें कानून-व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा बन रही थीं।
रिपोर्ट के अनुसार, बार संचालक द्वारा ट्रांसजेंडर (टीजे) बुलाकर नृत्य और डांस क्लब जैसे आयोजन कराए जाते थे। इन कार्यक्रमों के दौरान कई बार ग्राहकों के बीच मारपीट और हंगामा की स्थिति बन चुकी है।
बड़ी अप्रिय घटना की आशंका
प्रशासन का कहना है कि बार में हो रही लगातार घटनाओं से किसी भी समय गंभीर हादसा हो सकता था। सड़क पर उत्पन्न भीड़ और विवाद से ट्रैफिक बाधित होता था और पुलिस पर अतिरिक्त दबाव भी बढ़ता था।
इन्हीं कारणों से सार्वजनिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बार का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। विभागीय जांच पूरी होने तक बार में शराब की बिक्री और संचालन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
क्या है पूरा मामला?
26 नवंबर की रात बार में मौजूद ग्राहकों और किन्नरों के बीच जोरदार मारपीट हुई थी। इसके बाद 27 नवंबर को उत्पाद विभाग की टीम बार पहुंची और पूरे परिसर का निरीक्षण किया। जांच में सामने आया कि बार संचालक बीरेन साहू द्वारा मनोरंजन के लिए किन्नरों से डांस करवाया जाता था और उनसे ही ग्राहकों को शराब सर्व कराई जाती थी।
घटना वाली रात भी किन्नर डांस कर रही थीं, इसी दौरान विवाद बढ़ा और मारपीट हो गई। घटना के बाद तत्काल प्रभाव से बार को सील कर दिया गया था।
