631 किलो डोडा की अवैध तस्करी में तमिलनाडु का तस्कर दोषी करार, 20 वर्ष के कारावास की सजा

रांची: झारखंड की एक अदालत ने डोडा (अफीम का डोडा) की अवैध तस्करी के मामले में एक बड़ा फैसला सुनाते हुए तमिलनाडु निवासी आरोपी के. सरथ कुमार को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने दोषी पर 4 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि जमा न करने की स्थिति में आरोपी को 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। यह फैसला विशेष न्यायाधीश एके मिश्रा की अदालत द्वारा सुनाया गया।

मामले की पृष्ठभूमि के अनुसार, 20 मार्च 2025 को पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि खूंटी से भूसुर रिंग रोड की ओर एक बोलेरो पिकअप वैन में भारी मात्रा में डोडा ले जाया जा रहा है। सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए खरसीदाग थाना पुलिस ने त्वरित वाहन जांच अभियान चलाया और पिकअप वैन से कुल 631 किलो डोडा बरामद किया था, जिसके बाद यह कड़ी कानूनी कार्रवाई की गई।

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *