बोकारो: झारखंड की बोकारो सिविल कोर्ट ने तीन साल पुराने चर्चित विष्णु शर्मा हत्याकांड में अपना फैसला सुना दिया है। एडीजे-1 दीपक बरनवाल की अदालत ने मामले के मुख्य आरोपी सनोज सिंह और उसके सहयोगी अजीत सिंह को हत्या का दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।
सजा का विवरण अपर लोक अभियोजक सर्वेश आनंद सिंह ने जानकारी दी कि अदालत ने दोनों दोषियों को न केवल हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई, बल्कि साक्ष्य छिपाने (धारा 201) और आर्म्स एक्ट के तहत भी अलग-अलग 7-7 साल की सजा सुनाई है।
क्या था मामला? यह घटना 19 मई 2023 की है। चास थाना क्षेत्र की शिवपुरी कॉलोनी में फुदनीडीह निवासी विष्णु शर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आरोप के अनुसार, सनोज और अजीत सिंह ने विष्णु को अपने घर बुलाया था और वहीं शाम करीब 6 बजे उस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी थीं।
पुख्ता जांच और गवाही से मिला न्याय मामले की सुनवाई के दौरान कुल 13 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। अभियोजन पक्ष ने अदालत में बताया कि अनुसंधानकर्ता (IO) अजय उपाध्याय की सटीक और बेहतर जांच के कारण ही आरोपियों के खिलाफ आरोप सिद्ध हो पाए।
अदालत के इस फैसले के बाद मृतक विष्णु शर्मा के परिजनों ने कानून पर भरोसा जताते हुए संतोष व्यक्त किया है।
