झारखंड के रांची में नगर निगम ने 258 बकायादार दुकानदारों की सूची जारी कर 31 मार्च तक करीब 6.51 करोड़ रुपये का बकाया किराया जमा करने का अल्टीमेटम दिया है, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
रांची नगर निगम की सख्त कार्रवाई
झारखंड के रांची नगर निगम ने राजस्व वसूली अभियान को तेज करते हुए निगम की दुकानों के 258 बड़े बकायादारों की आधिकारिक सूची जारी की है। इन दुकानदारों पर लंबे समय से किराया बकाया है।
निगम के अनुसार, कुल बकाया राशि करीब 6 करोड़ 51 लाख 7,748 रुपये तक पहुंच चुकी है। इनमें एक व्यक्ति पर ही लगभग 20 लाख रुपये का बकाया दर्ज किया गया है।
31 मार्च तक भुगतान का अंतिम मौका
निगम प्रशासन ने सभी आवंटित दुकानदारों और लाइसेंसधारियों को 31 मार्च तक हर हाल में पूरा बकाया जमा करने का अंतिम अवसर दिया है।
स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित समयसीमा के भीतर भुगतान नहीं करने पर झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
लाइसेंस रद्द और दुकान खाली कराने की चेतावनी
निगम ने चेतावनी दी है कि बकाया जमा नहीं करने वाले दुकानदारों के लाइसेंस रद्द किए जा सकते हैं। इसके साथ ही नियमों के तहत दुकानों को बलपूर्वक खाली भी कराया जा सकता है।
अधिकारियों का कहना है कि यह कदम शहर के विकास कार्यों के लिए आवश्यक राजस्व जुटाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
रविवार को भी खुलेगा जन सुविधा केंद्र
वित्तीय वर्ष के अंत को देखते हुए नगर निगम ने नागरिकों की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्था की है। निगम कार्यालय स्थित जन सुविधा केंद्र 29 मार्च (रविवार) को भी खुला रहेगा।
इस दौरान दुकानदार और नागरिक विभिन्न प्रकार के बकाया शुल्क जमा कर सकेंगे।
इन शुल्कों का भी किया जा सकेगा भुगतान
रविवार को जन सुविधा केंद्र में निम्नलिखित शुल्कों का भुगतान किया जा सकेगा:
- होल्डिंग टैक्स
- जल कर
- ट्रेड लाइसेंस शुल्क
निगम ने सभी नागरिकों और दुकानदारों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय पर बकाया राशि जमा कर दें, ताकि दंडात्मक कार्रवाई से बचा जा सके और शहर के विकास में योगदान दिया जा सके।
