नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेता अर्जुन कपूर के व्यक्तित्व अधिकारों (Personality Rights) की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश पारित किया है। जस्टिस तुषार राव गडेला की पीठ ने अभिनेता के नाम, तस्वीर और आवाज के अनधिकृत इस्तेमाल पर अंतरिम रोक लगा दी है।
📌 मुख्य बिंदु
- प्लेटफॉर्म्स को निर्देश: अदालत ने Google और Meta को अर्जुन कपूर के नाम, फोटो और अन्य अनधिकृत सामग्री का उपयोग करने वाली सामग्री को हटाने का निर्देश दिया है।
- खातों की जानकारी: कोर्ट ने इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को उन अकाउंट्स के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करने का आदेश दिया है, जो इस सामग्री का अनधिकृत उपयोग कर रहे थे।
- अदालत की टिप्पणी: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की इस दलील को खारिज करते हुए कि कुछ सामग्री केवल व्यंग्य (satire) है, कोर्ट ने कहा कि भले ही उनकी बात कुछ हद तक सही हो, लेकिन अर्जुन कपूर के नाम का बड़े पैमाने पर अश्लील तरीके से इस्तेमाल किया गया है।
📊 अन्य हस्तियों के पर्सनैलिटी राइट्स
अदालत ने पहले भी कई अन्य प्रसिद्ध हस्तियों के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा के लिए आदेश दिए हैं। इस सूची में शामिल हैं:
- अभिनेता और फिल्मकार: अल्लू अर्जुन, मोहनलाल, सलमान खान, अजय देवगन, अभिषेक बच्चन, विवेक ओबेरॉय, नागार्जुन और करण जौहर।
- अभिनेत्रियां: सोनाक्षी सिन्हा, काजोल, ऐश्वर्या राय और जया बच्चन।
- खेल जगत की हस्तियां: गौतम गंभीर और सुनील गावस्कर।
- अन्य हस्तियां: बाबा रामदेव, आचार्य बालकृष्ण, अनिरुद्ध आचार्य, श्री श्री रविशंकर और सुधीर चौधरी।
