रांची: राजधानी रांची में अतिक्रमण, अवैध विज्ञापनों और राजस्व संग्रहण (टैक्स वसूली) को लेकर रांची नगर निगम (RMC) ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। निगम प्रशासन शहर की व्यवस्था सुधारने और राजस्व में पारदर्शिता लाने के लिए एक साथ कई बड़े कदम उठाने जा रहा है।
अवैध निर्माणों पर चलेगा बुलडोजर नगर निगम के अनुसार, एम.एस. वार्ड संख्या 4 स्थित प्लॉट संख्या MS-161-0 (रकबा 193 कड़ी) पर दुकानों के वैध आवंटन के दावों के सत्यापन के लिए 24 सितंबर 2026 तक की अंतिम सीमा तय की गई थी। निर्धारित समय सीमा समाप्त होने तक कोई भी दावेदार वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके बाद निगम ने इस जमीन को पूरी तरह अतिक्रमणमुक्त कराने का निर्णय लिया है।
अतिक्रमण हटाने के बाद इस जमीन का उपयोग जनसुविधाओं के लिए किया जाएगा, जहां वार्ड कार्यालय, सामुदायिक भवन और हेल्थ सेंटर जैसी जनोपयोगी इमारतों का निर्माण होगा। निगम ने सख्त चेतावनी दी है कि इस कार्रवाई में रोड़ा अटकाने वालों के खिलाफ कानूनी कदम उठाए जाएंगे।
बिना नंबर वाले होर्डिंग्स होंगे काटकर जब्त अवैध विज्ञापनों पर नकेल कसते हुए निगम ने शहर में लगे होर्डिंग्स, यूनिपोल और मोनोपोल के खिलाफ अंतिम अल्टीमेटम जारी किया है। 21 सितंबर की बैठक में सहमति बनने के बावजूद कई एजेंसियों ने अपने होर्डिंग्स पर रजिस्ट्रेशन नंबर और एजेंसी का नाम दर्ज नहीं किया है। निगम ने इसके लिए 26 सितंबर 2026 तक की अंतिम मोहलत दी है। तय समय तक नियम का पालन न करने पर ऐसे होर्डिंग्स को काटकर हटा दिया जाएगा और संबंधित एजेंसियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा।
बिरसा मुंडा बस टर्मिनल से निगम खुद वसूलेगा टोल खादगढ़ा स्थित भगवान बिरसा मुंडा बस टर्मिनल में 25 सितंबर से रांची नगर निगम खुद अपने स्तर पर टोल और राजस्व की वसूली शुरू करने जा रहा है। व्यवस्था को पारदर्शी और सुचारू बनाए रखने के लिए अपर नगर आयुक्त संजय कुमार की अध्यक्षता में अधिकारियों और कर्मचारियों का ड्यूटी रोस्टर जारी कर दिया गया है। इसके लिए सुबह 4:00 से दोपहर 12:00 बजे और दोपहर 12:00 से रात 8:00 बजे तक दो पालियों में टीमें तैनात रहेंगी।
