रांची नगर निगम का सख्त आदेश: 12 फीट से नीचे लगे विज्ञापनों को 2 दिन में हटाएं, वरना एजेंसियां होंगी ब्लैकलिस्ट

रांची: राजधानी रांची की सड़कों पर हादसों की वजह बन रहे विज्ञापन बोर्ड्स और होर्डिंग्स को लेकर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। रांची नगर निगम ने सड़क सतह से 12 फीट से कम ऊंचाई पर लगे सभी प्रकार के बोर्ड्स, प्लेकार्ड्स और विज्ञापनों को अगले दो दिनों के भीतर स्वतः हटाने का अंतिम निर्देश जारी किया है।

हाई कोर्ट के निर्देश के बाद निगम का बड़ा फैसला

झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के अनुपालन में नगर निगम ने यह आम सूचना जारी की है। हाई कोर्ट ने चिंता जताते हुए स्पष्ट किया था कि डिवाइडरों और पोल पर काफी नीचे लगे विज्ञापन वाहन चालकों का ध्यान भटकाते हैं और विजिबिलिटी (दृष्टि) को प्रभावित करते हैं। इससे खासकर दोपहिया वाहन चालकों और पैदल यात्रियों के लिए गंभीर सड़क दुर्घटनाओं का जोखिम लगातार बना रहता है।

आदेश न मानने पर होगी कठोर कार्रवाई

नगर निगम द्वारा 14 अगस्त 2026 को जारी इस नोटिस के तहत एजेंसियों को 2 दिनों की मोहलत दी गई है। यदि तय समय सीमा के भीतर विज्ञापन नहीं हटाए जाते हैं, तो नगर निगम निम्नलिखित दंडात्मक कदम उठाएगा:

  • एजेंसियों पर ब्लैकलिस्ट की गाज: आदेश का उल्लंघन करने वाली सभी संबंधित विज्ञापन एजेंसियों और संचालकों को तत्काल प्रभाव से ‘ब्लैकलिस्ट’ (काली सूची में शामिल) कर दिया जाएगा।
  • खुद हटाएगा निगम, वसूली एजेंसी से होगी: 12 फीट से नीचे लगे बोर्ड्स को नगर निगम की टीम खुद हटाएगी और इस पूरी कार्रवाई में आने वाला कुल खर्च संबंधित एजेंसी से ही वसूला जाएगा।
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