रांची: झारखंड की राजधानी रांची में अब किसी भी प्रकार का धरना-प्रदर्शन, विरोध जुलूस, रैली या आमसभा आयोजित करने से पहले प्रशासन की मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया गया है। रांची जिला प्रशासन ने शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से इस संबंध में नए और स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, सार्वजनिक स्थानों पर बिना पूर्व अनुमति के ऐसे किसी भी कार्यक्रम को आयोजित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
यदि कोई संगठन, समूह या व्यक्ति बिना अनुमति के प्रदर्शन, मार्च या सभा का आयोजन करता है, तो उसके खिलाफ प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। प्रशासन ने सभी आयोजकों से अपील की है कि वे किसी भी सार्वजनिक आयोजन से पहले निर्धारित प्रक्रिया के तहत अनुमति जरूर प्राप्त करें।
