निर्माण श्रमिकों की व्यावसायिक सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: केंद्र और हरियाणा सरकार से मांगा जवाब

नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने निर्माण और अन्य क्षेत्रों में लगे श्रमिकों की व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य मानकों को सख्ती से लागू करने की मांग वाली जनहित याचिका पर केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार समेत अन्य पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

2020 के सुरक्षा कानून को लागू करने की मांग

यह आदेश मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने दिया। पीठ ने ‘नेशनल कैंपेन कमेटी फॉर सेंट्रल लेजिस्लेशन ऑन कंस्ट्रक्शन लेबर’ (NCCCLCL) की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण की दलीलों पर सुनवाई करते हुए यह नोटिस जारी किया।

याचिका में मांग की गई है कि साल 2020 में बनाए गए कानून के तहत निर्माण कार्य में लगे मजदूरों की सुरक्षा, सेहत और कार्यस्थल के मानकों का प्रभावी ढंग से पालन सुनिश्चित किया जाए।

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