रांची: रेलवे से सफर करने वाले यात्रियों के लिए बेहद जरूरी खबर है। ट्रेन में नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अब पहले से कहीं अधिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिना टिकट यात्रा करने, गलत श्रेणी (क्लास) में सफर करने या अन्य रेलवे नियमों को तोड़ने पर अब भारी जुर्माना देना होगा। देश भर में ये नए नियम 19 जून से प्रभावी हो चुके हैं।
रेल मंत्रालय द्वारा जारी गजट अधिसूचना के अनुसार, ‘जन विश्वास अधिनियम’ के तहत रेलवे के कई दंडात्मक नियमों में बड़े बदलाव किए गए हैं। सबसे मुख्य बदलाव बिना टिकट चलने वाले यात्रियों के लिए है; अब बिना टिकट या बिना वैध पास के यात्रा करने पर न्यूनतम जुर्माना ₹250 से बढ़ाकर ₹500 कर दिया गया है।
इसके अलावा, कम दूरी का टिकट लेकर लंबी दूरी की यात्रा करने, गलत श्रेणी में सफर करने या किसी दूसरे के नाम के टिकट पर यात्रा करने पर भी कम से कम ₹500 का दंड भरना होगा। दूसरे के टिकट पर सफर करने की स्थिति में टिकट तो जब्त होगा ही, साथ ही किराये के साथ ₹500 की पेनल्टी भी लगेगी।
इन गलतियों पर भी ढीली होगी जेब: देखें जुर्माने की नई लिस्ट
रेलवे ने केवल बिना टिकट यात्रा ही नहीं, बल्कि परिसर और ट्रेनों में होने वाली अन्य अनुशासनहीन गतिविधियों पर भी नकेल कस दी है:
- महिला कोच में एंट्री: महिला आरक्षित कोच में अनधिकृत रूप से प्रवेश करने वाले पुरुष यात्रियों पर अब ₹2,500 तक का जुर्माना लग सकता है।
- धूम्रपान (Smoking): रेलवे परिसर या ट्रेन में सिगरेट-बीड़ी पीते पकड़े जाने पर ₹2,000 तक का जुर्माना लगेगा, साथ ही टिकट भी रद्द किया जा सकता है।
- बिना लाइसेंस फेरी/वेंडिंग: ट्रेन या प्लेटफॉर्म पर बिना अनुमति सामान बेचने पर ₹2,000 का जुर्माना लगेगा। दूसरी बार पकड़े जाने पर यह राशि ₹5,000 हो जाएगी।
- सीट खाली न करना: अपनी आरक्षित सीट (Reserved Seat) खाली न करने पर ₹2,000 तक का दंड देना पड़ सकता है।
- खतरनाक सामान ले जाना: ट्रेन में ज्वलनशील या प्रतिबंधित वस्तुएं ले जाने पर न्यूनतम ₹10,000 का भारी जुर्माना लगेगा और यात्री को तुरंत ट्रेन से उतार दिया जाएगा।
- रेलवे संपत्ति को नुकसान: नुकसान पहुंचाने पर ₹1,000 से ₹5,000 तक का जुर्माना तय किया गया है। वहीं प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसने पर ₹500 का ऑन-द-स्पॉट फाइन लगेगा।
