रांची: राजधानी में छात्रों की सुरक्षा और सरकारी नियमों की अनदेखी करने वाले कोचिंग संस्थानों के खिलाफ रांची नगर निगम ने अपना रुख कड़ा कर लिया है। नगर निगम की ‘नगर निवेश शाखा’ ने लालपुर क्षेत्र के हरिओम टावर और ली डिजायर कॉम्प्लेक्स स्थित कई कोचिंग व ट्रेनिंग सेंटरों में औचक सघन जांच अभियान चलाया। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर निगम ने 6 प्रमुख संस्थानों के गेट पर नोटिस चस्पां कर 3 दिनों की सख्त मोहलत दी है।
जांच के दौरान कई संस्थानों में बुनियादी सुरक्षा मानकों और वैधानिक दस्तावेजों की भारी कमी पाई गई। नगर निगम के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि व्यावसायिक भवनों में चलने वाले शिक्षण संस्थानों के पास वैध ट्रेड लाइसेंस, फायर एनओसी (Fire NOC), इमरजेंसी एग्जिट (Fire Exit) और बिल्डिंग प्लान से जुड़े कागजात होना अनिवार्य है।
निगम की टीम ने नोटिस जारी कर संबंधित कोचिंग संचालकों को निर्देश दिया है कि वे 3 दिनों के भीतर अपनी तमाम कमियों को दूर कर सभी जरूरी दस्तावेज नगर निगम कार्यालय में प्रस्तुत करें।
नगर निगम प्रशासन ने कड़ी चेतावनी जारी करते हुए कहा कि यदि निर्धारित समयसीमा के भीतर दस्तावेज जमा नहीं किए गए या सुरक्षा मानकों में सुधार नहीं हुआ, तो उन कोचिंग संस्थानों को तुरंत प्रभाव से सील कर दिया जाएगा। साथ ही, दोषी संचालकों के खिलाफ ‘झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011’ और ‘झारखंड भवन उपविधि 2016’ की सुसंगत धाराओं के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
