रांची में कचरा प्रबंधन को लेकर सख्त हुआ नगर निगम, बल्क वेस्ट जनरेटरों के लिए SWM पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य

रांची: शहर को स्वच्छ, सुंदर और पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए रांची नगर निगम (RMC) ने एक बड़ा और कड़ा कदम उठाया है। नगर निगम क्षेत्र के भीतर आने वाले सभी बल्क वेस्ट जनरेटरों (Bulk Waste Generators) के लिए अब SWM (ठोस अपशिष्ट प्रबंधन) पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया है। निगम ने यह नई व्यवस्था ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के तहत सख्ती से लागू की है।

किन्हें माना जाएगा ‘बल्क वेस्ट जनरेटर’? नगर निगम द्वारा तय किए गए मानकों के अनुसार, बल्क वेस्ट जनरेटर की श्रेणी में उन संस्थानों या परिसरों को शामिल किया गया है जो:

  • जिनका कुल निर्मित क्षेत्रफल (Built-up Area) 20,000 वर्गमीटर या उससे अधिक है।
  • जहां रोजाना 40,000 लीटर से अधिक पानी की खपत होती है।
  • अथवा जहां प्रतिदिन 100 किलोग्राम या उससे अधिक ठोस कचरा (Solid Waste) निकलता है।

पोर्टल से होगी सीधी निगरानी, पारदर्शिता पर जोर रांची नगर निगम के मुताबिक, सभी पात्र संस्थानों को SWM CPCB पोर्टल पर जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इस डिजिटल पोर्टल के जरिए कचरे के कलेक्शन, सोर्स सेग्रिगेशन (कचरे को अलग-अलग करना), रीसाइक्लिंग और नियमों के पालन की पूरी मॉनिटरिंग ऑनलाइन की जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य शहर की स्वच्छता व्यवस्था को पारदर्शी, जवाबदेह और डिजिटल रूप से मजबूत बनाना है।

नियम तोड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई नगर निगम ने रांची के सभी बड़े आवासीय परिसरों, कमर्शियल सेंटर्स, अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों, होटलों और मॉल जैसी इकाइयों से तुरंत रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। निगम प्रशासन ने साफ चेतावनी दी है कि तय समय सीमा के भीतर नियमों का पालन न करने वाले संस्थानों और प्रतिष्ठानों के खिलाफ कानूनी और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

निगम अधिकारियों का मानना है कि इस पहल से न सिर्फ कचरा प्रबंधन की व्यवस्था सुधरेगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी रांची एक मिसाल बनेगा।

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